Raipur police– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप की अवैध रूप से खरीदी-बिक्री एवं अवैध रूप से इस व्यवसाय में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट टीम द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुुश लगाने हेतु मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध नशीली टेबलेट/सिरप के कारोबार की सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 15.07.2022 को एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत वीरभद्र नगर स्थित राम रमा पेट्रोल पंप पास एक व्यक्ति अपने पास बैग में प्रतिबंधित नशीली सिरप रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना प्रभारी कोतवाली को आरोपी को प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना कोतवाली की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम शेख ईमरान निवासी टिकरापारा रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें बैग की तलाशी लेने पर बैग में ESKUF नामक प्रतिबंधित नशीली सिरप रखा होना पाया गया। उक्त प्रतिबंधित नशीली सिरप रखने के संबंध में आरोपी शेख ईमरान से वैध दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी शेख ईमरान को गिरफ्तार कर कब्जे से *कुल 25 शीशी ESKUF प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप कीमती लगभग 4,500/- रूपये* जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 218/22 धारा 21(सी) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – शेख ईमरान पिता शेख अमीन उम्र 30 साल निवासी गोकुल नगर थाना टिकरापारा रायपुर ।