कट्टा एवं जिंदा कारतूस के साथ आरोपी राम कृष्ण तिवारी गिरफ्तार

रायपुर पुलिस– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की टीम को अवैध रूप से पिस्टल व कट्टा रखकर घुमने वालों तथा इसकी अवैध तरीके से खरीदी – बिक्री करने वालों के संबंध में जानकारी एकत्र कर तस्दीक किया जाकर कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने व कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुुश लगाने हेतु अपने – अपने थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाने के साथ ही पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

इसी तारतम्य में दिनांक 26.07.22 को एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिविल लाईन क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने पास कट्टा रखा है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी द्वारा एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम को आरोपी को कट्टे के साथ रंगे हाथ पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम रामकृष्ण तिवारी निवासी सिलतरा धरसींवा का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा रामकृष्ण तिवारी की तलाशी लेने पर उसके पास कट्टा एवं जिंदा कारतूस रखा होना पाया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से कट्टा एवं जिन्दा कारतूस को अपने पास रखना बताया गया। जिस पर आरोपी रामकृष्ण तिवारी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 460/22 धारा 25 आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से *01 नग कट्टा एवं 01 नग जिंदा कारतूस* जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

आरोपी को कुछ दिनों पूर्व थाना धरसींवा क्षेत्र में गांजा के साथ गिरफ्तार कर थाना धरसींवा में नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेजा गया था, जिसमें आरोपी दिनांक 25.07.22 को ही जेल से रिहा होकर आया था।

गिरफ्तार आरोपी – राम कृष्ण तिवरी उर्फ बांगा उर्फ राम पिता हिंछलाल तिवारी उम्र 26 साल निवासी भाटापारा सिलतरा, दुर्गा मंदिर के पास थाना धरसींवा रायपुर।

कार्यवाही में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट से प्र.आर. मोह. सुल्तान, आर. राजिक खान, दिलीप जांगड़े, घनश्याम साहू, अभिषेक सिंह तोमर तथा थाना सिविल लाईन से उपनिरीक्षक कोमल भूषण पटेल एवं प्र.आर. प्रमोद शुक्ला की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।

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