चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, राज्य कर आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपा

 

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी के नेतृत्व में चेम्बर का प्रतिनिधि मंडल ने माननीय श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा जी, राज्य कर आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन से मिलकर ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना क्रमांक 10-31/2018/वाक/पांच(46) को यथावत रखने तथा छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (सरल समाधान योजना) की अवधि 31.12.2024 तक बढ़ाने ज्ञापन सौंपा ।

चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर परवानी जी ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने चेंबर ने माननीय श्री श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा जी, राज्य कर आयुक्त जी को ई-वे बिल की संख्या एवं अनुपालन से संबंधित बढ़ती जटिलताओं की जानकारी दी कि कैसे वर्तमान में प्राप्त छूट हटने के कारण प्रतिदिन ई-वे बिल की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिसके कारण जीएसटी विभाग पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ेगा साथ ही साथ इज ऑफ डूइंग बिजनेस के उदेश्य को क्षति भी हो रही है। साथ ही छोटे व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः ई-वे बिल से संबंधित पूर्व धिसूचना क्रमांक 10-31/2018/वाक/पांच(46) को यथावत रखा जाए।

श्री अमर पारवानी ने यह भी बताया कि प्रदेश में बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (सरल समाधान योजना) के अतंर्गत बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति की निपटान हेतु अधिसूचना दिनांक 15.09.2023 की जारी किया गया है जिसकी अंतिम तिथि 31.03.2024 थी। उक्त योजना में हजारों की संख्या में प्रकरण शामिल हो गये है तथा वर्त्तमान में बड़ी संख्या में और भी नए प्रकरण शामिल होने शेष हैं इसके साथ ही मार्च माह में अत्यधिक अवकाश होने के कारण उक्त योजना में व्यवसायी भाग नही ले सके। अतः छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (सरल समाधान योजना) की तिथि को 31.12.2024 तक बढ़ाया जावे ताकि अधिक से अधिक व्यवसाइयों को इस योजना का लाभ मिले साथ ही प्रशासन को एकमुश्त राजस्व की प्राप्ति हो सके। फलस्वरूप प्रदेश के व्यापारिगण जीएसटी पर ध्यान केन्द्रित कर अपने व्यवसाय का सञ्चालन सरलता से कर सके।

जिस पर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा जी, राज्य कर आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन ने सकारात्मकता दिखाते हुए उक्त विषयों पर उचित कदम उठाने की बात कही ।

इस अवसर पर प्रदेश चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राम मंधान, मंत्री शंकर बजाज, राजेंद्र खटवानी, चेंबर टेक्नीकल टीम से अधिवक्ता भीष्म आहलुवालिया एवं सीए जीतेन्द्र सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

 

Check Also

NEET-NET समेत सभी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में बड़े बदलाव: केंद्र सरकार का अहम फैसला

NEET-NET समेत सभी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में बड़े बदलाव: केंद्र सरकार का अहम फैसला केंद्र …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *