BIG NEWS : नवा रायपुर में भारी वाहनों की आवाजाही पर सुबह 05:00 बजे से रात 12:00 बजे तक अस्थायी प्रतिबंध ,

0
39

नवा रायपुर में भारी वाहनों की आवाजाही पर सुबह 05:00 बजे से रात 12:00 बजे तक अस्थायी प्रतिबंध

रायपुर, 26 नवंबर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर ने आदेश जारी किया है कि 28 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक नवा रायपुर में माननीय भारत सरकार के उच्च स्तरीय वीवीआईपी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान माननीय अतिथियों का हवाई अड्डा एवं आईआईएम रायपुर तक आवागमन होगा।

वीवीआईपी मूवमेंट के सुचारू संचालन एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नवा रायपुर क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश एवं आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 28 नवंबर 2025 की सुबह 05:00 बजे से 30 नवंबर 2025 की रात 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

इस अवधि में रायपुर मोटरयान नियम 1994 के अनुसार नवा रायपुर को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले सभी हिस्सों में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह नियंत्रित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस आदेश की प्रतिलिपि परिवहन विभाग, रायपुर संभाग, पुलिस विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अनुपालन के लिए भेज दी गई है। कलेक्टर ने सभी विभागों को यह निर्देशित किया है कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर

https://hn24.in/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251218-WA0003.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here