बड़ी खबर : सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व IAS अनिल टुटेजा की याचिका पर केंद्र व एजेंसियों को नोटिस
नई दिल्ली/रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने शराब ‘घोटाला’ मामले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की याचिका पर बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी और छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा है। टुटेजा ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा दर्ज 11 एफआईआर में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा (प्रोटेक्शन) दिए जाने की मांग की है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. के. सिंह की पीठ ने टुटेजा की ओर से पेश अधिवक्ताओं अर्शदीप सिंह खुराना और मलक भट्ट की दलीलों पर सुनवाई करते हुए सभी संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी किया है।
टुटेजा ने अपनी याचिका में ईडी, सीबीआई, राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और आयकर विभाग को भी पक्षकार बनाया है। याचिका में कहा गया है कि एक ही मामले में कई एजेंसियों द्वारा बार-बार कार्रवाई की जा रही है, जिससे उन्हें संरक्षण की जरूरत है।
अब एजेंसियों से विस्तृत जवाब प्राप्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में आगे की कार्रवाई तय करेगा। यह मामला राज्य और केंद्र, दोनों ही स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


