रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के पूर्व अग्निवीरों को बड़ा तोहफा देते हुए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार द्वारा जारी किए गए ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ के नोटिफिकेशन के अनुसार, 4 साल की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को राज्य की तृतीय श्रेणी (Class-III) की सीधी भर्ती में इस कोटा प्रणाली का सीधा लाभ मिलेगा।
यह आरक्षण विशेष रूप से पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में लागू होगा, जहाँ पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाएंगी।
अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण का मिलेगा लाभ
राज्य शासन के अनुसार, सैन्य सेवा के दौरान युवाओं को मिलने वाले कड़े प्रशिक्षण, अनुशासन और शारीरिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। 4 साल की सेवा के बाद सेना से बाहर आने वाले युवाओं के सामने रोजगार की जो चुनौती रहती थी, इस निर्णय से उस पर काफी हद तक विराम लगेगा।
पात्रता और नियम
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4 साल की सेवा अनिवार्य: आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अग्निवीर के रूप में अपनी 4 साल की निर्धारित सेवा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की हो।
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अनिवार्य शर्तें: कोटा मिलने के बावजूद उम्मीदवारों को पद से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य आवश्यक शारीरिक व चिकित्सीय मापदंडों को पूरा करना होगा।
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भविष्य की भर्तियों पर लागू: नियम जारी होने के बाद राज्य में आयोजित होने वाली सभी संबंधित तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों पर यह आरक्षण प्रभावी माना जाएगा।






