जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को रहेगा शुष्क दिवस, शराब दुकानें और बार रहेंगे बंद

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जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को रहेगा शुष्क दिवस, शराब दुकानें और बार रहेंगे बंद

 

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रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है। राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश में शराब की बिक्री, खरीद और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आबकारी अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

देशी-विदेशी शराब दुकानों पर नहीं होगी बिक्री

सरकारी आदेश के अनुसार, 4 सितंबर को प्रदेश की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। शुष्क दिवस के दौरान इन दुकानों से किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। शराब विक्रेताओं को निर्धारित अवधि में दुकानें पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

होटल-बार, रेस्टोरेंट और क्लब भी रहेंगे बंद

शुष्क दिवस का प्रभाव केवल शराब दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब और अहाते भी इस दिन बंद रहेंगे। इन लाइसेंसी प्रतिष्ठानों में शराब परोसने अथवा बिक्री करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। ऐसे में 4 सितंबर को बार या अन्य लाइसेंसी परिसर में शराब का सेवन करने की योजना बना रहे लोगों को पहले से इसका ध्यान रखना होगा।

भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद

शुष्क दिवस के दौरान शराब के साथ-साथ भांग एवं भांगघोटा की सभी फुटकर दुकानें भी बंद रहेंगी। इन दुकानों पर भी 4 सितंबर को किसी प्रकार की बिक्री नहीं की जा सकेगी। राज्य सरकार के आदेश के तहत संबंधित लाइसेंसी प्रतिष्ठानों के लिए शुष्क दिवस के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

आबकारी विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस के दौरान प्रतिबंध का प्रभावी रूप से पालन कराया जाए। ऐसे में शराब खरीदने वालों को 4 सितंबर से पहले ही अपनी जरूरत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन प्रदेशभर में शराब और संबंधित प्रतिबंधित फुटकर दुकानों पर बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।

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