रायपुर। गणेश चतुर्थी, जैन समाज के पर्युषण पर्व समेत पांच प्रमुख पर्वों को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने शहर में निर्धारित पांच दिनों के लिए मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। प्रतिबंधित तिथियों पर निगम क्षेत्र के पशुवध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानें बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री अथवा परोसे जाने पर रोक रहेगी।
नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह आदेश महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर जारी किया गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित दिनों में यदि किसी होटल, दुकान या अन्य प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री होती पाई गई तो मौके पर ही सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इन पांच दिनों में रहेगा प्रतिबंध
नगर निगम के अनुसार पर्वों के मद्देनजर निम्न तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी—
- 14 सितंबर – श्री गणेश चतुर्थी
- 15 सितंबर – पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
- 22 सितंबर – डोल ग्यारस
- 25 सितंबर – अनंत चतुर्दशी
- 26 सितंबर – पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
इन सभी तिथियों पर नगर निगम के पूरे क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी।
होटल और रेस्टोरेंट पर भी निगरानी
प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। नगर निगम की टीमें होटल, रेस्टोरेंट और अन्य ऐसे प्रतिष्ठानों पर भी निगरानी रखेंगी, जहां मांस-मटन की बिक्री या परोसे जाने की संभावना है।
महापौर के निर्देश के बाद सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। निगम की टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रतिबंधित तिथियों पर किसी भी स्थान पर मांस-मटन की बिक्री न हो।
उल्लंघन पर मौके पर जब्ती
नगर निगम ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई होटल, दुकान या अन्य प्रतिष्ठान मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया तो सामग्री को तत्काल जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।






