नशे के काले कारोबार के रोकथाम हेतु रायपुर पुलिस की 02 लाख प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के साथ 06 आरोपी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट / सिरप की अवैध रूप से खरीदी-बिक्री एवं अवैध रूप से इस व्यवसाय में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट टीम द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध नशीली टेबलेट / सिरप के कारोबार की सूचना एकत्रित की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 11.10.2022 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत स्थित मुकुट नगर पास दो अलग अलग दोपहिया वाहनों में सवार दो व्यक्ति अपने पास बैग में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखें है तथा बिक्री करने कि फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर / अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री देव चरण पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक श्री उदयन बेहार द्वारा थाना प्रभारी आजाद चौक को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिस पर थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए दोपहिया वाहनों एवं हुलिये के व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम कियाजुद्दीन खान उर्फ विक्की एवं जे भास्कर राव निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा दोनों व्यक्तियों के पास रखें बैग की तलाशी लेने पर उनके बैग में अल्प्राजोलम एवं स्पास्मों नामक प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखा होना पाया गया। टीम के सदस्यों द्वारा उक्त टेबलेट रखने के संबंध में दोनों से वैध दस्तावेज की मांग की गई, परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था जिस पर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अलग अलग स्ट्रीप में रखें कुल 120 नग अल्प्राजोलम एवं 144 नग स्पास्मों प्रतिबंधित नशीली टेबलेट तथा घटना में प्रयुक्त बुलेट वाहन क्रमांक सीजी 04 एल आर 3438 तथा एवेंजर वाहन क्रमांक सीजी 04 एम सी 3316 वाहन जप्त किया गया।

गिरफ्तार आरोपी कियाजुद्दीन खान उर्फ विक्की एवं जे भास्कर राव से घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा स्वन्द्रि गोयल नामक व्यक्ति द्वारा अपने आई 20 वाहन क्रमांक सीजी 04 के जे 8707 में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखकर बिक्री करना बताया गया जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों के निशानदेही पर आई-20 कार को चिन्हांकित किया गया। वाहन में एक व्यक्त सवार था जिससे पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम रविन्द्र गोयल निवासी रायपुर का होना बताया तथा टीम के सदस्यों द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर 01 कार्टून में स्पास्मों नामक प्रतिबंधित नशाली टेबलेट रखा होना पाया गया। प्रतिबंधित नशीली टैबलेट   रखने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग की गई किन्तु उसके द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर आरोपी रविन्द्र गोयल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 14,440 नग स्पास्मों प्रतिबंधित नशीली टैबलेट तथा प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बिक्री हेतु प्रयुक्त आई-20 कार क्रमांक सीजी 04 के जे 8707 को जप्त किया गया। आरोपी रविन्द्र गोयल से पूछताछ करने पर उसके द्वारा जिला दुर्ग निवासी मुकेश साहू द्वारा उसे प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाना बताया गया। जिस पर आरोपी रविन्द्र गोयल के निशानदेही पर जिला दुर्ग निवासी मुकेश साहू को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 कार्टून में कुल 28,880 नग स्पास्मों प्रतिबंधित नशीली टैबलेट जप्त किया गया।

आरोपी मुकेश साहू से प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उक्त प्रतिबंधित नशीली टैबलेट उसे पण्डरी रायपुर निवासी मोह हसन एवं उसके पुत्र साहिल हसन के द्वारा बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाता था जिसे वह उनसे प्राप्त कर आरोपी रविन्द्र गोयल को उपलब्ध कराता था जिस पर आरोपी मुकेश साहू के निशानदेही पर आरोपी मोह, हसन एवं उसके पुत्र साहिल हसन को भी गिरफ्तार उनके कब्जे से 08 कार्टून में स्पास्मों एवं 01 कार्टून में अल्प्राजोलम कुल 1,13,944 नग स्पास्मों एवं 41,600 नग अल्प्राजोलम प्रतिबंधित नशीली टेबलेट जप्त किया गया।

सभी 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 1,57,408 नग स्पास्मों एवं 41.720 नग अल्प्राजोलम नामक प्रतिबंधित नशीली टैबलेट कीमती लगभग 12,00,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त आई 20 क्रमांक सीजी 04 के जे 8707. बुलेट क्रमांक सी जी 04 एल आर 3438 एवं एवेंजर क्रमांक सी जी 04 एम सी 3316 कीमती लगभग 8,00,000/- रूपये जुमला कीमती लगभगी 20,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना आजाद चौक में 300 / 22 धारा 22(बी), 22 (सी) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। आरोपियों से प्रतिबंधित नशीली टैबलेट रखने बिक्री करने तथा प्रकरण में संलिप्त अन्य

आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

रायपुर पुलिस द्वारा नशे के काले कारोबार के विरूद्ध लगातार कार्यवाही करते हुए विगत 03 माह में थाना आजाद चौक के अपराध क्रमांक 296 / 22 के प्रकरण में 02 आरोपी. थाना टिकरापारा के अपराध क्रमांक 559 / 22 के प्रकरण में 03 आरोपी थाना राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 283 / 22 के प्रकरण में 02 आरोपी थाना सरस्वती नगर के अपराध क्रमांक 199 / 22 के प्रकरण में 02 आरोपी एवं थाना आजाद चौक के अपराध क्रमांक 306/22 के प्रकरण में 06 आरोपी कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया है जेल । नशे के काले कारोबार के विरुद्ध जारी रहेगा रायपुर पुलिस का अभियान

गिरफ्तार आरोपी

01. कियाजुद्दीन खान उर्फ विक्की पिता रूक्कू खान उम्र 28 साल निवासी राजकुमार कॉलेज के

सामने थाना आजाद चौक रायपुर। 02. जे. भास्कर राव पिता जे सम्पत राव उम्र 28 साल निवासी बंजारी नगर शितला मंदिर के पास

थाना डी.डी. नगर रायपुर।

03. रविन्द्र गोयल पिता गोपाल अग्रलवाल उम्र 46 साल निवासी सुपर स्वीट्स के पीछे थाना पुरानी

बस्ती रायपुर।

04. मुकेश कुमार साहू पिता श्री चरण साहू उम्र 45 साल निवासी जिला दुर्ग। 05. मोहम्मद हसन पिता स्व. मोह एहसान उम्र 58 साल निवासी शिवकमल मौवा, रायपुर ।

06: साहिल हसन पिता मोह हसन उम्र 18 साल निवासी शिव कॉम्प्लेक्स मोवा रायपुर।

जप्त सामग्री 01.1.57,400 नग स्पास्मों

02. 41,720 नग अल्प्राजोलम

03. आई ई-20 कार क्रमांक सीजी 04 के जे 8707

04. बुलेट क्रमांक सीजी 04 एल आर 3438

05. एवेंजर क्रमांक सीजी 04 एम सी 3316

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