Raipur police – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप की अवैध रूप से खरीदी-बिक्री एवं अवैध रूप से इस व्यवसाय में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट टीम द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुुश लगाने हेतु थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध नशीली टेबलेट/सिरप के कारोबार की सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 15.10.2022 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना गंज क्षेत्रांतर्गत चूनाभठ्ठी स्थित अंडर ब्रिज के पास एक व्यक्ति प्रतिबंधित नशीली टेबलेट की बिक्री कर रहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री योगेश साहू द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी गंज को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम दीपक राव निवासी विकास नगर गुढ़ियारी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा दीपक राव की तलाशी लेने पर उसके पास नाईट्रोटेन, लोमोटिल एवं स्पास्मों नामक प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखा होना पाया गया। टीम के सदस्यों द्वारा उक्त टेबलेट रखने एवं बिक्री करने के संबंध में दीपक राव से वैध दस्तावेज की मांग की गई, परन्तु उसके द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी दीपक राव को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ करने पर दीपक राव द्वारा उक्त प्रतिबंधित नशीली टेबलेट को पिथौरा महासमुंद निवासी मनोज बंसल जो मेडिकल दुकान का संचालक है, के पास से लाना बताया कि टीम के सदस्यों द्वारा पिथौरा महासमुंद रवाना होकर मनोज बंसल के बंसल मेडिकल स्टोर में रेड कार्यवाही किया गया रेड कार्यवाही के दौरान दुकान में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखा होना पाया गया। टीम के सदस्यों द्वारा मनोज बंसल से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखने/बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर मनोज बंसल के द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेज के दीपक राव को बिक्री करने हेतु प्रतिबंधित नशीली टेबलेट देना स्वीकार किया गया।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से 1200 नग नाईट्रोटेन टेबलेट, 600 नग लोमोटिल टेबलेट, 240 नग स्पास्मों टेबलेट, बिक्री रकम नगदी 3000/- रूपये तथा घटना से संबंधित होण्डा साईन मोटर सायकल क्रमांक सी जी 04 जे एफ 8361 जुमला कीमती लगभग 1,00,000/- रूपये जप्त* कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 319/22 धारा 21(क), 22(8) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।
*इसके पूर्व भी दिनांक 12.10.2022 को रायपुर पुलिस द्वारा थाना आजाद चौक क्षेत्र में 06आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 12 लाख रूपये कीमत की 02 लाख नग अल्प्राजोलम एवं स्पास्मों प्रतिबंधित नशीली टेबलेट जप्त कर कार्यवाही की गई थी।*
*गिरफ्तार आरोपी*
*01. दीपक राव मोहिते पिता स्व. मधुसूदन राव मोहिते उम्र 23 साल निवासी विकास नगर गुढ़ियारी रायपुर।*
*02. मनोज बंसल पिता स्व. मदन बंसल उम्र 55 साल निवासी बंसल मेडिकल स्टोर शासकीय हाॅस्पिटल के सामने थाना पिथौरा जिला महासमुंद।*
*जप्त सामग्री* –
*01.* 1200 नग नाईट्रोटेन
*02.* 600 नग लोमोटिल
*03.* 240 नग स्पास्मों
*04.* बिक्री रकम नगदी 3000/- रूपये
*05.* होण्डा साईन क्रमांक सी जी 04 जे एफ 8361