प्रार्थी अंश मुक्ति ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह रावतपुरा कॉलोनी फेस-02 रायपुर में रहता है। दिनांक 05.12.2022 को प्रातः 10.15 बजे प्रार्थी का भाई प्रियांश मूर्ति अपने दुकान के पास खड़ा था उसी समय मोहल्ले का गबरू एवं उसके 02 साथी आकर पुरानी बातों को लेकर प्रियांश मूर्ति को अश्लील गाली गलौच देते हुए अपने पास रखे धारदार वस्तू से वार कर उसके गाल एवं पीठ में मारकर चोट पहुंचाकर फरार हो गये। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 744/22 धारा 294, 323, 324, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी टिकरापारा एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी एवं आहत प्रियांश मूर्ति सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना में संलिप्त आरोपियों के छिपने के हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही कर प्रकरण में संलिप्त विधि के साथ संघर्षरत 01 बालक को जिला दुर्ग के नंदनी अहिरवारा में उसके नाना के घर से तथा आरोपी खोमेश्वर भारती उर्फ गबरू एवं विधि के साथ संघर्षरत 01 बालक को आरंग क्षेत्र के ग्राम बोरिद से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में तीनों के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया।
आरोपी/अपचारी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू जप्त कर कार्यवाही करने के साथ ही प्रकरण में आरोपी/अपचारी के विरूद्ध धारा 307 भादवि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी जाकर कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार –
01. खोमेश्वर भारती उर्फ गबरू पिता मन्नू लाल भारती उम्र 19 साल निवासी रावतपुरा कॉलोनी फेस-02 थाना टिकरापारा रायपुर।
02. विधि के साथ संघर्षरत 02 बालक।