प्रार्थी सौरभ सिंघल ने थाना आमानाका में रिपोर्ट दर्ज कराया किया वह हर्षित ज्वेल्स हीरापुर रोड टाटीबंध रायपुर में रहता है तथा लोहे का कमीशन पर व्यवसाय करता है। दिनांक 30.04.2022 को प्रार्थी के पूर्व के परिचित प्रेमलाल प्रधान उसके पास आकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने तथा दो महीने में रकम दोगुना होने का झांसा देकर क्रिप्टो करेंसी में 15 लाख रूपये इन्वेस्ट करने को कहा जिस पर प्रार्थी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने हेतु राजी हो गया।
जिसके पश्चात् प्रेमलाल प्रधान के कहने पर प्रार्थी ने उसके तथा चेतन कुमार साहू नामक व्यक्ति के खाते में तथा प्रेमलाल प्रधान को नगद रकम कुल 15,00,000/- रूपये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने हेतु दिये। प्रार्थी द्वारा 03 माह उपरांत प्रेमलाल प्रधान के बताये अनुसार रकम के संबंध में पूछने पर उसके द्वारा प्रार्थी को आश्वासन देकर क्रिप्टो करेंसी करेन वाले अमरजीत एवं अन्य साथियों से मिलाया जहां उन्होने ने भी प्रार्थी को इन्वेस्ट किये गये रकम को दोगुना कर वापस करने का आश्वासन दिया गया किन्तु पुनः दो माह पश्चात् प्रेमलाल प्रधान से उक्त क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किये गये रकम के पूछने पर उसके द्वारा प्रार्थी को गुमराह किया जानेे लगा। इस प्रकार प्रेमलाल प्रधान, चेतन कुमार साहू, अमरजीत एवं अन्य साथियों के द्वारा मिलकर प्रार्थी को क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट कर रकम दोगुना होने का झांसा देकर प्रार्थी से कुल 15,00,000/- रूपये प्राप्त कर उसके साथ ठगी किये है। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 460/22 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उक्त घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम देव चरण पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक अविनाश मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी आमानाका को आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपियों की पतासाजी करन प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी प्रेमलाल प्रधान एवं अमरजीत सिंह को पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों द्वारा अपने साथी चेतन कुमार साहू एवं अन्य के साथ मिलकर ठगी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। जिस पर आरोपी प्रेमलाल प्रधान एवं अमरजीत सिंह को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपियों से ठगी के इस नेटवर्क में जुड़े अन्य आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है, संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
*गिरफ्तार आरोपी-*
*01. प्रेमलाल प्रधान पिता अरक्षित प्रधान उम्र 48 साल निवासी सेक्टर 03 रोड नं. 17, प्रोफेसर कॉलोनी थाना पुरानी बस्ती रायपुर।*
*02. अमरजीत सिंह पिता महावीर सिंह उम्र 31 साल निवासी आर.जेड 25 द्वारका सेक्टर 1 थाना पालम दिल्ली।*