नव वर्ष (New year )की स्वागत पार्टियों के लिए प्रशासन और होटल संचालकों की बैठक हुई। कोलाहल अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होगी तो कार्यवाही की जावेगी।
नववर्ष कार्यक्रम के शांति पूर्वक एवं सुरक्षित रूप से मनाये जाने के संबंध में सभी संचालकों को निर्देशित किया गया है। कार्यक्रम आयोजन स्थल में सी. सीटी.वी. कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। रात्रि 12.30 बजे के बाद कार्यक्रम का आयोजन नही किया जावेगा।
रायपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एन. आर. साहू, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायपुर एवं अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर, रायपुर की अध्यक्षता में रेडकास सभाकक्ष, कलेक्ट्रेट परिसर में आगामी नववर्ष आगमन कार्यक्रम के आयोजन दृष्टिगत रखते हुये रायपुर शहर के सभी होटल, मैरिज पैलेस, क्लब एवं कैफे के संचालकों की बैठक आयोजित की गई।
एनजीटी एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा शासन द्वारा जारी निर्देशों के अधीन नववर्ष (New year)आगमन के दौरान पटाखे फोड़ने के संबंध में निर्धारित समय का पालन किया जावें साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि यदि शराब पिलाया जायेगा तो विधिवत लायसेंस प्राप्त करना होगा एवं लायसेंस में निर्धारित समय का पूर्णतया पालन करना होगा इस संबंध में प्रशासन द्वारा जॉच दल का गठन किया जावेगा।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर, रायपुर ने सभी संचालकों को निर्देशित किया कि वाहन पार्किंग छमता के अनुसार ही अतिथियों को आमंत्रित किया जावे यदि वाहन रोड में पार्क किया हुआ रहेगा तो वाहन जप्ती की कार्यवाही की जावेगी । रात्रि 12.30 बजे के बाद कार्यक्रम का आयोजन नही किया जावेगा।
इस संबंध में भी आयोजको / संचालको को निर्देशित किया गया है। कार्यक्रम आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन सूचित कर अनुमति प्राप्त करना होगा । कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आयोजक / संचालक के विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी इस संबंध में सभी को अवगत कराया गया है।