विवरण – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट की टीम को अवैध रूप से पिस्टल व कट्टा रखकर घुमने वालों तथा इसकी अवैध तरीके से खरीदी-बिक्री करने वालों के संबंध में जानकारी एकत्र कर तस्दीक किया जाकर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने व कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुुश लगाने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाने के साथ ही पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी तारतम्य में दिनांक 24.12.2022 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत मिलन चौक स्थित बल्ला प्लाट पास एक व्यक्ति अपने पास कट्टा रखा है, जो आने जाने वालो लोगों को कट्टा दिखाकर डरा धमका रहा है। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम देव चरण पटेल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश चौधरी द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी टिकरापारा को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को कट्टा के साथ रंगे हाथ पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम मनीष साहू उर्फ गोलू निवासी मठपुरैना टिकरापारा रायपुर का होना बताया।
टीम के सदस्यों द्वारा मनीष साहू उर्फ गोलू की तलाशी लेने पर उसके पास कट्टा एवं जिंदा कारतूस रखा होना पाया। जिस पर आरोपी मनीष साहू उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 01 नग कट्टा एवं 01 नग जिंदा कारतूस जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 775/22 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
पूछताछ में आरोपी द्वारा कट्टा व जिंदा कारतूस को मध्य-प्रदेश से लाना बताया गया है।
आरोपी मनीष साहू उर्फ गोलू आदतन व शातिर अपराधी है जिसके विरूद्ध थाना टिकरापारा में लूट, नारकोटिक्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, मारपीट सहित अन्य मामलों के कुल 02 दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध है, जिनमें वह जेल निरूद्ध रह चुका है। आरोपी विगत 01 सप्ताह पूर्व ही लूट के मामले में जेल से बाहर आया है।
*गिरफ्तार आरोपी – मनीष साहू उर्फ गोलू पिता स्व. बल्ला साहू उम्र 32 साल निवासी बल्ला प्लाट मठपुरैना थाना टिकरापारा रायपुर।*
*कार्यवाही में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से उपनिरीक्षक सिकंदर कुर्रे, प्र.आर. गुरूदयाल सिंह, अनिल पाण्डेय, आर. उपेन्द्र यादव, भूपेन्द्र मिश्रा, सुरेश देशमुख तथा थाना टिकरापारा से उपनिरीक्षक विनोद कश्यप एवं प्र.आर. संतोष वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।*