रायपुर पुलिस- प्रार्थी संजीव कुमार लहरे ने थाना कबीर नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह जरवाय हीरापुर में रहता है तथा स्वयं की टाटा एस वाहन को चलाता है। प्रार्थी दिनांक 16.02.2023 को प्रतिदिन की तरह अपने टाटा एस वाहन क्रमांक सीजी 04 एन डी 5144 को हीरापुर स्थित अपने किराना दुकान रोहित ट्रेडर्स के सामने खड़ा किया और दुकान बंद कर अपने घर हीरापुर सतनामी मोहल्ला चला गया था। प्रार्थी दिनांक 17.02.2023 को करीबन 07.30 बजे दुकान आकर देखा तो उसके टाटा एस वाहन में लगा बैटरी नही था। कोई अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी के टाटा एस वाहन से उसमें लगे बैटरी को चोरी कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना कबीरनगर में अपराध क्रमांक 44/2023 धारा 379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किय गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी कबीर नगर के नेतृत्व में थाना कबीर नगर पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में अज्ञात अरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ-साथ प्रकरण में अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु मुखबीर भी लगायें गये। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त अज्ञात आरोपी के संबंध में महत्वूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा संजय नगर टिकरापारा निवासी वसीम अहमद की पतासाजी कर पकड़ा गया। घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा चोरी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया।
आरोपी वसीम अहमद को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से चोरी की टाटा एस वाहन की बैटरी जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
आरोपी वसीम अहमद से बैटरी चोरी की अन्य घटनाओं के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
*आरोपी वसीम अहमद पूर्व में भी चोरी के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है ।*
*गिरफ्तार आरोपी – वसीम अहमद पिता खुरशीद अहमद उम्र 30 साल निवासी आर.डी.ए. काॅलोनी मुस्लिम हाॅल संजय नगर थाना टिकरापारा रायपुर।*