अवैध रूप से शराब का परिवहन करते 02 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

रायुपर पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।

इसी क्रम में दिनांक 17.07.2023 को थाना आरंग पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दोपहिया वाहन सवार दो व्यक्ति थाना आरंग क्षेत्रांतर्गत ग्राम लखोली से मंदिर हसौद की ओर शराब तस्करी कर रहें है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी आरंग के नेतृत्व में थाना आरंग पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए दोपहिया वाहन एवं हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा ग्राम लखौली डामर प्लाट स्थित शराब दुकान पास दोपहिया वाहन एवं व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम चुम्मन रात्रे एवं विश्वजीत जोशी निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में देशी शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने व परिवहन करने के संबंध में दोनों आरोपियों से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से अवैध रूप से रखे 60 पौवा देशी शराब तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन सी जी/04/सी यू/2966 जुमला कीमती लगभग 47,000/- रूपये जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध थाना आरंग में अपराध क्रमांक 462/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

*गिरफ्तार आरोपी-*

*01. चुम्मन लाल रात्रे पिता भागवती प्रसाद रात्रे उम्र 25 साल निवासी ग्राम देवदा थाना आरंग।*

*02. विश्वजीत जोशी पिता स्व. मोतीलाल जोशी उम्र 25 वर्ष ग्राम उमरिया थाना मंदिरहसौद रायपुर।*

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