रायुपर पुलिस– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित ए.सी.सी.यू. टीम द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 18.07.2023 को थाना तेलीबांधा की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना तेलीबांधा क्षेत्रांगतर्गत सुभाष नगर देवारपारा स्थित वृद्धा आश्रम पास एक व्यक्ति अपने पास बिक्री करने हेतु अवैध रूप से शराब रखा है, कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी तेलीबांधा के नेतृत्व में थाना तेलीबांधा पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना .नाम अविनाश चौहान निवासी देवारपारा तेलीबांधा रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें बैग की तलाशी लेने पर बैग में शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने के संबंध में अविनाश चौहान से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह किया जा रहा था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी अविनाश चौहान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें *कुल 35 पौवा अंग्रेजी शराब कीमती लगभग 4,500/- रूपये* जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 441/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी – अविनाश चौहान पिता नरेश चौहान उम्र 30 वर्ष निवासी सुभाष नगर देवारपारा वृद्धा आश्रम के पास थाना तेलीबांधा रायपुर।*