मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाला एवं चोरी का समान क्रय करने वाला क्रेता सहित कुल 02 आरोपी गिरफ्तार

विवरण – प्रार्थी दिनेश साहू ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह लीला चौरा के पास कचना बस्ती खम्हारडीह रायपुर में रहता है तथा ओम शांति सरोवर रोड मोड पास अपनी फल दुकान का संचालन करता है तथा प्रार्थी कचना प्रायमरी स्कूल के पास नया मकान बनवाया है। प्रार्थी अपने नये मकान में शादी का समान रखा था तथा उसकी देख-रेख हेतू परिवार वालों का सुबह-शाम घर पर आना-जाना था। प्रार्थी दिनांक 05.08.2023 के शाम 07.00 बजे उक्त मकान मंे ताला लगाकर अपने पुराने घर कचना बस्ती चला गया था। प्रार्थी दिनांक 06.08.2023 के सुबह 07.00 बजे अपने नये मकान में जाकर देखा तो पाया कि घर के दरवाजे में लगा ताला टूटा हुआ था, घर के अंदर समान बिखरा हुआ था तथा घर अंदर रखा समान टी.व्ही., लैपटॉप, बर्तन नही थे। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के घर का दरवाजा में लगे ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश कर उसमें रखे मशरूका को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 312/23 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

चोरी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा श्री उदयन बेहार, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम  दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी विधानसभा को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसके परिवार सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।

टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा खम्हारडीह निवासी सहदेव यादव की पतासाजी कर पकड़ा गया, घटना के संबंध में सहदेव यादव से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताने के साथ ही चोरी के समान को टिकरापारा निवासी गोलू सागरवंशी के पास बिक्री करना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी गोलू सागरवंशी की भी पतासाजी कर पकड़ा गया। गोलू सागरवंशी के विरूद्ध चोरी के समान को क्रय करने पर उसके विरूद्ध धारा 411 भादवि. पृथक से जोड़ी जाकर कार्यवाही किया गया।

दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 नग टी.व्ही., 01 नग लैपटॉप एवं बर्तन जुमला कीमती लगभग 60,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी

(1) सहदेव यादव पिता रामजी यादव उम्र 30 साल निवासी बजरंग चौक के पास कचना थाना खम्हारडीह रायपुर।

(2) गोलू सागरवंशी पिता स्व. छोटेलाल सागरवंशी उम्र 32 साल निवासी लालपुर एमएमआई अस्पताल के सामने थाना टिकरापारा रायपुर।

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