रायपरु, / प्रदेश के हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रति वर्ष एकत्रित की जाने वाली क्रीडा शुल्क की राशि का 20 प्रतिशत राशि अब संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय में जमा होगी। पूर्व में यह राशि खेल जोन मुख्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में 5 संभागीय कार्यालय अंतर्गत खेल जोन के खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता में सम्मिलित कराने के आदेश जारी किए गए थे। राज्य शासन द्वारा शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए विद्यालयों में शुल्क निर्धारित किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा क्रीडा शुल्क हाई स्कूल में 50 रूपए और हायर सेकेण्डरी में 65 रूपए निर्धारित किया गया है। अतः क्रीडा शुल्क की राशि का 20 प्रतिशत राशि संबंधित संभागीय खेल मुख्यालय (संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय) में जमा की जाए।
स्कूलों से जोन मुख्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को क्रीडा शुल्क की राशि का उपयोग जोन की टीमों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित कराने, टीमों के गणवेश, टीम का परिवहन व्यय, खेल सामग्री, प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के लिए भोजन व्यवस्था, दैनिक भत्ता एवं खेल जोन स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन आदि पर व्यय किया जाए।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्कूलों से क्रीडा शुल्क की प्राप्त राशि का व्यय जिले की टीमों को खेल जोन स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित कराने, टीमों के गणवेश, टीम का परिवहन व्यय, खेल सामग्री, प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के लिए भोजन व्यवस्था, दैनिक भत्ता एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन आदि पर व्यय करेंगे। इसी प्रकार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्कूलों से क्रीडा शुल्क की प्राप्त राशि का व्यय विकासखण्ड की टीम को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित कराने, टीम का परिवहन व्यय, प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के लिए भोजन व्यवस्था, दैनिक भत्ता एवं विकासखण्ड स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन आदि पर व्यय करेंगे।