रायपुर पुलिस – थाना गंज में दर्ज अपराध क्रमांक 223/24 धारा 399, 402, 386, 120बी भादवि. एवं 25 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में अमन साहू गैंग के 04 शुटरों 01.रोहित स्वर्णकार पिता निरंजन स्वर्णकार उम्र 26 साल निवासी गली नंबर 13 बोकारो थाना चास जिला बोकारो झारखण्ड। 02. मुकेश कुमार पिता चिमनलाल उम्र 26 साल निवासी ग्राम सारन थाना सियारी जिला पाली राजस्थान। 03.देवेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह उम्र 20 साल निवासी ग्राम सारन थाना सियारी जिला पाली राजस्थान। 04.पप्पू सिंह उर्फ पप्सा पिता मोहन सिंह उम्र 31 साल निवासी ग्राम सारन थाना सियारी जिला पाली राजस्थान को पूर्व में गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 01 नग पिस्टल जप्त किया गया था।
पुलिस की टीम द्वारा आरोपियांे की पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर संगठित अपराधिक गिरोह के सदस्यों की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे थे। टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी रोहित स्वर्णकार से पूछताछ में उसके द्वारा पिस्टल को सेंधवा, इन्दौर, मध्यप्रदेश से 01 नग पिस्टल प्राप्त करना बताया गया था। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा आरोपी रोहित स्वर्णकार के बताये अनुसार व्यक्ति को तकनीकी माध्यमों से लगातार लोकेट करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को पिस्टल उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को बड़वानी मध्य प्रदेश निवासी राजवीर सिंह चावला के रूप में लोकेट करने में सफलता प्राप्त हुई। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन कर उसे मध्य प्रदेश रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा बड़वानी मध्य प्रदेश पहुंच कर लगातार कैम्प कर आरोपी राजवीर सिंह चावला को स्थानीय बड़वानी पुलिस की सहायता से पकड़ा गया।
पूछताछ में आरोपी राजवीर सिंह चावला ने बताया कि उसके द्वारा अवैध रूप से पिस्टल बनाने एवं उसकी खरीदी-बिक्री का कार्य किया जाता है। उसके द्वारा पिस्टल बिक्री हेतु मोन्टू सिंह नाम से अपनी फर्जी फेसबुक आई.डी. का प्रयोग किया जाता था आरोपी द्वारा पिस्टल बनाकर अपनी फेसबुक आई.डी. में अपलोड किया जाता था, ग्राहक द्वारा आरोपी के आई.डी. में डली पिस्टल की फोटो को देखकर उससे फेसबुक के माध्यम से सम्पर्क किया जाता था एवं उसके पश्चात् व्हॉट्सएप कॉलिंग के माध्यम से पिस्टल की खरीदी-बिक्री की जाती है। अवैध हथियार के खरीदी बिक्री हेतु व्हॉट्सएप कॉलिंग के लिये आरोपी द्वारा 02 विदेशी व्हॉट्सएप नम्बर अजरबाईजान (+994) एवं पुर्तगाल (+351) का उपयोग किया जाता है।
इसी प्रकार कुछ दिनों पूर्व मयंक सिंह द्वारा आरोपी के फर्जी फेसबुक आई.डी. से सम्पर्क कर आरोपी को कहा था कि कुछ दिनों बाद तुमसे रोहित नाम का व्यक्ति आकर मिलेगा तुम उसे पिस्टल दे देना। जिस पर रोहित के द्वारा आरोपी से मिलने पर आरोपी द्वारा 35,000/- रूपये रोहित से प्राप्त कर रोहित स्वर्णकार को 01 नग पिस्टल दे दिया गया।
जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना से संबंधित 01 नग मोबाईल फोन तथा नगदी रकम जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी- राजवीर सिंह चावला पिता रमेश सिंह चावला उम्र 21 साल निवासी ग्राम उमेट गुरूद्वारा के पास थाना वरला जिला बड़वानी, सेंधवा (म.प्र.)।