रायपुर- थाना कबीर नगर के अपराध क्रमांक 212/21 धारा 457, 380 भादवि, थाना डी.डी.नगर के अपराध क्रमांक 447/21, 463/21 एवं 499/21 धारा 457, 380 भादवि. के प्रकरण में कबीर नगर एवं डी.डी.नगर क्षेत्रांतर्गत स्थित 04 अलग-अलग सुने मकानो में अज्ञात आरोपियों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था जिस पर थाना कबीर नगर एवं डी.डी. नगर में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध उक्त अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्दशन में प्ररकणों में पूर्व में चोरी के आरोपी वीर अभिमन्यू देवदास उर्फ मन्ना, शिवा राव, सूरज सिंह राजपूत, दीपक गोस्वामी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की सोने – चांदी के जेवरात, 01 नग मोबाईल फोन एवं नगदी 1,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन जुमला कीमती लगभग 1,10,000/- रूपये जप्त किया गया था।
प्रकरण में चोरी के सोने-चांदी के जेवरातो का क्रेता चिराग ज्वेलर्स का संचालक आरोपी राजू गोस्वामी घटना के बाद से लगातार फरार था। जिसकी थाना कबीर नगर पुलिस की टीम द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को फरार आरोपी राजू गोस्वामी के उपस्थिति के संबंध में मुखबीर से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। जिस पर टीम के सदस्यों प्रकरण के फरार आरोपी राजू गोस्वामी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। आरोपी राजू गोस्वामी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से *चोरी की सोने चांदी के जेवरात कीमती लगभग 3,16,800/- रूपये जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
चोरी के सोने एवं चांदी के जेवरात क्रय करने पर आरोपी राजीव गोस्वामी को धारा 411भादवी के तहत गिरफ्तार किया गया हैl
गिरफ्तार आरोपी – राजीव गोस्वामी पिता सुरेश गोस्वामी उम्र 35 साल निवासी पानी टंकी के पास सरोना वार्ड नंबर 70 थाना डी.डी.नगर रायपुर। (चिराग ज्वेलर्स का संचालक महादेव घाट रोड)