छत्तीसगढ़ में महापौर (मेयर) चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए नगर पालिका अधिनियम में बदलाव करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद अब इस पर औपचारिक मुहर लग गई है।
गौरतलब है कि 2018 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने और भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद महापौर चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। कांग्रेस सरकार के संशोधन के तहत पहले जहाँ जनता महापौर को सीधे चुनती थी, वहीं नए नियमों के अनुसार पार्षदों को महापौर चुनने का अधिकार दे दिया गया था। इस बदलाव का उस समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विरोध किया था।
अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भाजपा सरकार ने फिर से नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर महापौर चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया है। इसका मतलब अब फिर से जनता सीधे महापौर का चुनाव करेगी।
राज्य सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना से प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जन भागीदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।