रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगर निगमों के महापौर और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया अब 27 दिसंबर 2024 को नहीं, बल्कि 7 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है।
पहले यह आरक्षण 27 दिसंबर 2024 को होने वाला था, लेकिन अब इसे एक महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। नई तिथि की घोषणा से चुनावी प्रक्रिया में बदलाव होगा और संभावित उम्मीदवारों को आरक्षण के आधार पर अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए अधिक समय मिलेगा।
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आरक्षण प्रक्रिया के लिए नए दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आरक्षण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा न आए।
चुनावी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं
शासन ने स्पष्ट किया है कि इस निर्णय से चुनावी प्रक्रिया पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरक्षण प्रक्रिया के बाद चुनाव पूर्व निर्धारित समयसीमा के भीतर संपन्न होंगे।
आरक्षण की नई तिथि के कारण उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को अपने चुनावी अभियान के लिए और अधिक तैयारी का समय मिलेगा। यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।