निगमों और पंचायतों में 10 लाख रुपए या उससे अधिक के कार्य ई टेंडरिंग से होंगे, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया संसोधित आदेश

0
26

रायपुर : छत्तीसगढ़ के निगमों और पंचायतों में अब 10 लाख रुपए या इससे अधिक की राशि वाले कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से हो सकेंगे. इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने संसोधित आदेश जारी किया है.

डकैती वाली मकान में पहुंचे रायपुर एसएसपी, 7 नकाबपोशो को तलाश रही पुलिस

पूर्व में ई टेंडरिंग से 20 लाख रुपए के कार्य होने का था आदेश  

पूर्व में जारी आदेश के अनुसार 20 लाख रुपए या उससे अधिक राशि के कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया लागू थी, जिसे अब संशोधित कर 10 लाख रुपए कर दिया गया है. यह निर्णय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने, कार्य आवंटन को अधिक सुचारु बनाने और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है.

Chhattisgarh News : रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए पटवारी और बाबू, ACB ने किया गिरफ्तार

विकास कार्यों की गुणवत्ता में होगा सुधार

सरकार के इस फैसले से नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा और ठेका प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी. आदेश जारी होने के बाद अब 10 लाख रुपए से अधिक के कार्यों के लिए अनिवार्य रूप से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया अपनानी होगी.

https://hn24.in/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251218-WA0003.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here