छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को जमानत दे दी

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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को जमानत दे दी

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को जमानत दे दी है। दोनों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जांच में देरी और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रगति नहीं होने के चलते यह फैसला लिया गया।

वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (ACB) ने इस मामले में 17 मई को रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की भूमिका सामने आने के बाद की गई। ACB के अनुसार लखमा ने आबकारी सिंडिकेट के साथ मिलकर अवैध रूप से कमाई की और इसे अपने नजदीकी लोगों के नाम पर निवेश किया।

छापों में 19 लाख रुपये नकद, महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैंक खातों की जानकारी और भूमि निवेश से जुड़े कागजात बरामद किए गए। जांच जारी है।

इससे पहले, 28 दिसंबर को ED ने लखमा और उनके बेटे के ठिकानों पर छापा मारा था। 15 जनवरी को लखमा को गिरफ्तार किया गया और वे फिलहाल रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। ED ने 3773 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल करते हुए लखमा को 2161 करोड़ रुपये के घोटाले का मुख्य आरोपी बताया है।

 

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