लंबित ई-चालान वालों के लिए राहत का मौका
मई में लोक अदालत में होगा निराकरण, 5 मई तक कराएं रजिस्ट्रेशन
रायपुर | रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने लंबित ई-चालान वाले वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। ऐसे सभी ई-चालान, जिनका भुगतान अब तक नहीं किया गया है और जो न्यायालय में लंबित हैं, उनका निराकरण मई माह में आयोजित होने वाली लोक अदालत में किया जाएगा।
पुलिस उपायुक्त (यातायात) विकास कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोक अदालत के बाद भी यदि प्रकरण लंबित पाए जाते हैं, तो संबंधित वाहनों को जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।
किन मामलों को मिलेगा लाभ?
31 दिसंबर 2025 से पहले जारी ई-चालान
जो चालान कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके हैं
जिनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है
रजिस्ट्रेशन जरूरी
लोक अदालत में प्रकरण रखने के लिए वाहन स्वामियों को 5 मई 2026 तक अपने नजदीकी यातायात थाना में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
बिना रजिस्ट्रेशन के मामला लोक अदालत में पेश नहीं किया जाएगा।
इन 9 यातायात थानों में करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
तेलीबांधा यातायात थाना
भाठागांव बस स्टैंड यातायात थाना
शारदा चौक यातायात थाना
फाफाडीह यातायात थाना
भनपुरी यातायात थाना
टाटीबंध यातायात थाना
पंडरी यातायात थाना
पचपेड़ीनाका यातायात थाना
यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी
सूचना की व्यवस्था
वाहन स्वामियों को मोबाइल कॉल के जरिए जानकारी दी जाएगीव्हा ट्सएप पर नोटिस की कॉपी भी भेजी जाएगी
पुलिस की अपील
ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने लंबित ई-चालान का समय पर निराकरण कराएं। ऐसा नहीं करने पर न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा वाहन संबंधी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं


