सुप्रीम कोर्ट से क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल और अध्यक्ष डॉ. अजय यादव को जमानत

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सुप्रीम कोर्ट से क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल और अध्यक्ष डॉ. अजय यादव को जमानत, साढ़े आठ महीने बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

नई दिल्ली/रायपुर। क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल और संगठन के अध्यक्ष डॉ. अजय यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दोनों नेताओं की जमानत याचिका स्वीकार कर उन्हें जमानत दे दी है। दोनों पिछले करीब साढ़े आठ महीने से जेल में बंद हैं।

जानकारी के अनुसार, अमित बघेल को कथित टिप्पणी से जुड़े एक मामले में 5 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 3 फरवरी 2026 को उन्हें बलौदाबाजार हिंसा प्रकरण में भी गिरफ्तार किया गया। तब से वे न्यायिक हिरासत में थे। वहीं, संगठन के अध्यक्ष डॉ. अजय यादव भी इसी मामले में जेल में बंद थे।

सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। सरकारी पक्ष ने दलील दी कि अमित बघेल के खिलाफ 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्हें बलौदाबाजार मामले का मास्टरमाइंड बताया गया। सरकार ने इन्हीं आधारों पर जमानत याचिका खारिज करने की मांग की।

हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अमित बघेल और डॉ. अजय यादव को जमानत प्रदान कर दी।

गौरतलब है कि इस मामले में करीब तीन महीने पहले हाईकोर्ट से भी जमानत मिल चुकी थी, लेकिन अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के चलते दोनों जेल से रिहा नहीं हो सके थे। अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

इस फैसले को क्रांति सेना के समर्थकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। वहीं, अब सभी की नजरें जेल से दोनों नेताओं की रिहाई की औपचारिक प्रक्रिया पर टिकी हैं।

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