छत्तीसगढ़ में तीन निगम-मंडल पदाधिकारियों को मिला राज्य मंत्री का दर्जा, शासन ने जारी किया आदेश

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छत्तीसगढ़ में तीन निगम-मंडल पदाधिकारियों को मिला राज्य मंत्री का दर्जा, शासन ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के विभिन्न निगम, मंडल और आयोगों में नियुक्त पदाधिकारियों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर को आदेश जारी कर तीन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। यह दर्जा संबंधित पदों पर रहते हुए उन्हें शिष्टाचार एवं प्रोटोकॉल के तहत प्रभावशील होगा।

शासन के आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष अजय शुक्ला तथा इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शरद अवस्थी को भी राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।

केवल प्रोटोकॉल के लिए दिया गया दर्जा
सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि राज्य मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार (प्रोटोकॉल) के उद्देश्य से प्रदान किया गया है। इसका मतलब यह है कि संबंधित पदाधिकारियों को राज्य मंत्री के रूप में संवैधानिक या प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि प्रोटोकॉल के अनुरूप सुविधाएं एवं सम्मान प्रदान किया जाएगा।

सुविधाओं की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की
आदेश के अनुसार, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पदाधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक विभाग अथवा आयोग की होगी। सुविधाएं शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार ही उपलब्ध कराई जाएंगी।

वरिष्ठता या प्रोटोकॉल क्रम का संकेत नहीं
शासन ने आदेश में यह भी साफ किया है कि जारी की गई सूची को किसी भी प्रकार की वरिष्ठता अथवा प्रोटोकॉल की स्थिति का आधार नहीं माना जाएगा। राज्य मंत्री का दर्जा आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावशील माना गया है।

इस आदेश के बाद संजय अग्रवाल, अजय शुक्ला और शरद अवस्थी को अपने-अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान राज्य मंत्री के अनुरूप प्रोटोकॉल दर्जा प्राप्त होगा।

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