जमीन सौदा धोखाधड़ी मामला: अग्रिम जमानत के 4 महीने बाद थाने पहुंचीं संगीता शाह, औपचारिक गिरफ्तारी के बाद रिहा

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जमीन सौदा धोखाधड़ी मामला: अग्रिम जमानत के 4 महीने बाद थाने पहुंचीं संगीता शाह, औपचारिक गिरफ्तारी के बाद रिहा

भिलाई। जमीन सौदे से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद सिंप्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड की डायरेक्टर संगीता केतन शाह सोमवार, 14 सितंबर 2026 को सुपेला थाने पहुंचीं। उन्होंने पुलिस के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मामले में औपचारिक गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की गई। हाईकोर्ट के आदेश के तहत जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने उन्हें थाने से ही रिहा कर दिया।

मामला ग्राम कोहका की जमीन के सौदे से जुड़ा है। शिकायतकर्ता सुनील कुमार सोमेन के अनुसार, 13 मार्च 2023 को संगीता शाह के साथ जमीन का सौदा 50 लाख रुपए में तय हुआ था। सौदे के तहत उन्होंने 10 लाख रुपए एडवांस दिए थे। आरोप है कि बाद में जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इसी जमीन पर करीब 4.50 करोड़ रुपए का लोन लिया गया।

शिकायत के बाद कोर्ट के आदेश पर 8 मई 2026 को सुपेला थाने में संगीता केतन शाह और उनके पति केतन मूलचंद शाह के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

जिला कोर्ट से खारिज हुई थी अग्रिम जमानत
मामले में दुर्ग जिला कोर्ट ने संगीता शाह और केतन शाह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने मामले से संबंधित दस्तावेजों और बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन किया।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता के खाते में 10 लाख रुपए बैंक के माध्यम से वापस किए गए थे। बैंक रिकॉर्ड में इस लेनदेन का उल्लेख होने की बात सामने आई। बचाव पक्ष के अनुसार, शिकायत और सिविल केस में इस रकम की वापसी का उल्लेख नहीं किया गया था।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने संगीता शाह और केतन शाह को अग्रिम जमानत प्रदान की। साथ ही, अगली सुनवाई तक मामले में आगे की आपराधिक कार्रवाई पर अंतरिम रोक के संबंध में आदेश जारी किया।

हाईकोर्ट के आदेश के तहत हुई कार्रवाई
अग्रिम जमानत मिलने के बाद संगीता केतन शाह 14 सितंबर को सुपेला थाने पहुंचीं। पुलिस ने हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद जमानत की शर्तों के तहत आवश्यक कार्रवाई पूरी कर उन्हें थाने से रिहा कर दिया गया।

मीडिया के सवालों से बचीं संगीता शाह
थाने पहुंचने के दौरान पत्रकारों ने संगीता केतन शाह से मामले को लेकर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। उनके वकील ने भी मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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