भूपेश बघेल को बड़ा झटका: चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने SLP कर दी खारिज, 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

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भूपेश बघेल को बड़ा झटका: चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने SLP कर दी खारिज, 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। भाजपा सांसद विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने की मांग को लेकर भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले को आगे बढ़ने से रोकने से इनकार कर दिया। इसके बाद चुनाव याचिका की कार्यवाही जारी है।

विजय बघेल ने दायर की है चुनाव याचिका
विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका में 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता और चुनाव संबंधी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। याचिका में भूपेश बघेल के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। मामले में आरोपों की सत्यता का अंतिम फैसला ट्रायल और साक्ष्यों के आधार पर होना है।

हाईकोर्ट ने याचिका को ट्रायल के लिए आगे बढ़ाया
भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए उसे शुरुआती स्तर पर ही खारिज करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2026 के आदेश में इस आवेदन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप ऐसे हैं, जिनकी जांच साक्ष्य के आधार पर ट्रायल के दौरान की जा सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस चरण में आरोप सही हैं या गलत, इसका फैसला नहीं किया जा रहा है।

5 अक्टूबर को होगी अगली अहम सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले को अब आगे की कार्यवाही के लिए 5 अक्टूबर 2026 को सूचीबद्ध किया है। इस दिन चुनाव याचिकाकर्ता और उनके गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए जाने हैं। इस तरह पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा विवाद अब ट्रायल के अगले चरण में पहुंच गया है। हाईकोर्ट के समक्ष आगे की सुनवाई में साक्ष्यों और याचिका में लगाए गए आरोपों पर सुनवाई होगी।

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