धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार को जवाब के लिए मिला तीन सप्ताह का समय

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धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार को जवाब के लिए मिला तीन सप्ताह का समय

बिलासपुर। भारतीय धर्म स्वतंत्रता अधिनियम एवं भारतीय धर्म स्वतंत्रता नियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से नए कानून में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर आपत्तियां उठाई गईं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अंतरिम आवेदन पर जवाब प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।

वीएन प्रसाद राव समेत अन्य ने दायर की याचिका
यह याचिका वीएन प्रसाद राव एवं अन्य की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एस. मुरलीधर ने वर्चुअल माध्यम से अदालत के समक्ष पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि नए कानून के तहत किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के लिए कई स्तरों पर प्रक्रियाएं और सरकारी अनुमति निर्धारित की गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, धर्म परिवर्तन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के साथ ही विभिन्न विभागों और अधिकारियों के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में 200 दिन तक लगने का दावा
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि कानून में निर्धारित प्रक्रियाओं के चलते धर्म परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया में कम से कम 200 दिन तक का समय लग सकता है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति के लिए भी सरकार के समक्ष पंजीयन की अनिवार्यता का प्रावधान किए जाने की बात कही गई।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कानून के कुछ प्रावधान ऐसे हैं, जिनके कारण व्यक्ति द्वारा अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किए जाने की स्थिति में भी संबंधित व्यक्ति और धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह
मामले में दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को अंतरिम आवेदन पर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। अब मामले की आगे की सुनवाई सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किए जाने के बाद होगी।

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