विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक 11 अक्टूबर को: इन अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर, कई बड़े फैसलों पर होगा मंथन

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विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक 11 अक्टूबर को: इन अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर, कई बड़े फैसलों पर होगा मंथन

रायपुर।   सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास कार्यालय सिविल लाइन रायपुर में होगी। इसकी अध्यक्षा मुख्यमंत्री साय करेंगे। बैठक में बीजेपी सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे।

बैठक में शिक्षा,  स्वास्थ्य, सरकारी अस्पतालों में सुधार, कृषि तकनीक,  किसान और सहकारी समितियों से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर मंथन के साथ ही ही वर्तमान में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति और आगामी योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी।

30 सितंबर को हुई थी बैठक
अक्तूबर में साय कैबिनेट की ये पहली बैठक है। इससे पूर्व 30 सितंबर 2026 को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी।

यहां जानें पिछली कैबिनेट बैठक के अहम फैसले-


  • मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी)-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्यांत्तर अनुमोदन किया गया। संशोधित नीति में पूर्व की व्यवस्था को और अधिक स्पष्ट करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

    * वहीं अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में किए गए अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।

    * साय कैबिनट ने यह भी निर्णय लिया गया है कि शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिया जाए। मानदेय निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाए। अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि एवं आकस्मिक अवकाश संबंधी प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

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