रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित करीब 250 वर्ष पुराने शीतला माता मंदिर में नवरात्र के दौरान लगाए गए कथित आपत्तिजनक सूचना बोर्ड को लेकर विवाद गहरा गया है। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को यादव समाज के लोगों ने पुरानी बस्ती थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। समाज के विरोध के बीच पुलिस ने मंदिर के पीठाधीश नीरज सैनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
सूचना बोर्ड पर लिखे शब्दों से आहत हुआ यादव समाज
दरअसल, शीतला माता मंदिर परिसर में लगाए गए एक सूचना बोर्ड पर लिखा था, “ठग रौताइनों से सावधान, जल चढ़ाने हेतु किसी भी रौताइन को रुपये न दें।” यादव समाज ने इस भाषा पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि बोर्ड पर लिखे शब्द समाज की महिलाओं का अपमान करने वाले हैं। समाज के लोगों का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी से पूरे यादव समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।
समाज ने मांग की है कि मंदिर परिसर में लगाए गए सूचना बोर्ड से कथित आपत्तिजनक शब्दों को तत्काल हटाया जाए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
पहले भी पुलिस से की गई थी शिकायत
इस मामले में यादव समाज के लोगों ने 17 अक्टूबर को भी पुरानी बस्ती थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के माध्यम से समाज ने सूचना बोर्ड पर लिखे शब्दों पर आपत्ति जताते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि, मामले को लेकर नाराजगी बनी रही और बुधवार को समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया।
कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने भी उठाया था मामला
मामले को लेकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि एक ओर नवरात्र में मां भगवती की पूजा-अर्चना की जा रही है, वहीं दूसरी ओर यादव राउत समाज की माताओं और बहनों के लिए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें ठग बताया जा रहा है।
उन्होंने मंदिर परिसर में लगाए गए पोस्टर को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे पूरा समाज आहत हुआ है। साथ ही शासन और प्रशासन से इस कृत्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की थी।
थाने के घेराव के बाद पुलिस ने दर्ज की FIR
बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष सुधीर यादव के नेतृत्व में यादव समाज के लोग पुरानी बस्ती थाने पहुंचे और घेराव कर नारेबाजी की। समाज ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई। इसके बाद पुलिस ने शीतला माता मंदिर के पीठाधीश नीरज सैनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(2) के तहत एफआईआर दर्ज की।






