रायपुर पुलिस- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप की अवैध रूप से खरीदी-बिक्री एवं अवैध रूप से इस व्यवसाय में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट टीम द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध रूप से नशीली टेबलेट/सिरप के कारोबार की सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 04.02.2023 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना गोलबाजार क्षेत्रांतर्गत शास्त्री मार्केट स्थित विजेता काॅम्पलेक्स के पास दो व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीली सिरप रखें है तथा बिक्री कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री योगेश साहू द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी गोलबाजार को सूचना की तस्दीक कर आरोपियों को प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया।
जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गोलबाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए हुलियों के व्यक्तियों की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम शेख शाहरूख एवं सौरभ गरेवाल निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनकी तलाशी लेने पर उनके पास प्रतिबंधित नशीली सिरप रखा होना पाया गया। उक्त प्रतिबंधित नशीली सिरप रखने के संबंध में दोनों से वैध दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी शेख शाहरूख एवं सौरभ गरेवाल को गिरफ्तार कर *कब्जे से कुल 43 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप कोड़िन, घटना से संबंधित 01 नग मोबाईल फोन तथा बिक्री रकम जुमला कीमती लगभग 25,000/- रूपये जप्त* कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गोलबाजार में धारा 21(सी) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी*
*01. शेख शाहरूख पिता स्व. शेख रासिद उम्र 34 साल निवासी चिश्तिया नगर गार्डन के पीछे थाना टिकरापारा रायपुर।*
*02. सौरभ गरेवाल पिता स्व. जीवन लाल गरेवाल उम्र 35 साल निवासी विकास विहार काॅलोनी रायपुर।
*कार्यवाही में निरीक्षक योगेश कश्यप थाना प्रभारी गोलबाजार, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्र.आर कृपासिंधु पटेल, मोह. सुल्तान, आर. दिलीप जांगड़े, राजिक खान एवं हिमांशु राठौड़ की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*