रायपुर पुलिस- प्रार्थी अलख राम साहू तथा अन्य आवेदकों ने थाना गोलबाजार में रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्रीण्डले फारेस्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी एवं ग्रीण्डलेस प्रोजेक्ट एवं डेवलपर्स लिमि. के डायरेक्टर आलोक कुमार भद्रा, संतोष सिकदर, स्वर्ण सिंह एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी तथा अन्य आवेदकों को अपनी चिटफण्ड कम्पनी में निवेश करने हेतु कंपनी द्वारा निवेशकों को विभिन्न तरह से लोक लुभवन स्कीम बता कर रकम दोगुना तिगुना करने का वादा कर राशि जमा कराया गया तथा प्रार्थी तथा अन्य आवेदकों के लगभग 08 करोड़ रूपये कम्पनी में निवेश कराकर कम्पनी के डायरेक्टर एवं अन्य कर्मचारी फरार हो गये थे। इस प्रकार ग्रीण्डले फारेस्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी एवं ग्रीण्डलेस प्रोजेक्ट एवं डेवलपर्स लिमि. चिटफण्ड कम्पनी के डायरेक्टर एवं अन्य कर्मचारियों ने निवेशको से छलकपट कर धोखाधड़ी की गई। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना गोलबाजार में अपराध क्रमांक 108/2015 धारा धारा 420, 467, 468, 471, 409, 120बी, 34 भादवि0, 3,4,5 द प्राईज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (पाबंदी) अधि. धारा 10 छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि0 2005 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पूर्व में उपरोक्त चिटफण्ड कम्पनी के डायरेक्टर आलोक कुमार भद्रा एवं एजेन्ट कृष्णा प्रसाद चन्द्राकर को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा घटना में संलिप्त अन्य कम्पनी के डायरेक्टर एवं कर्मचारी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे थे। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गोलबालार पुलिस की संयुक्त टीम लगातार तकनीकी विशलेषण के माध्यम से आरोपियों को लोकेट करने के प्रयास किये जा रहे थें। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त उक्त चिटफण्ड कम्पनी के डायरेक्टर स्वर्ण सिंह की उपस्थिति अमृतसर पंजाब में होने की जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबरत यूनिट तथा थाना गोलबाजर की विशेष टीम को पंजाब रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा अमृतसर पंजाब पहुंच कर कैम्प कर आरोपी कम्पनी के डायरेक्टर स्वर्ण सिंह को पंजाब अमृतसर के पास मझिठा रोड स्थित मेडिकल एवेन्यू से गिरफ्तार किया गया। जिसे ट्रांजिट रिमाण्ड पर रायपुर लाया गया है।
*गिरफ्तार आरोपी – स्वर्ण सिंह पिता हरदयाल सिंह उम्र 55 साल पता मेडिकल इन्क्लेव, कोठी नं 415, थाना मजीठा, अमृतसर।*