रायपुर में बड़ी खबर: सरकार ने रेप और छेड़खानी के आरोपियों को सरकारी नौकरी देने का प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री की 15 अगस्त की घोषणा के बाद, सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार, 354, 376, 376 क, 376 ख, 378 ग, 376 घ, 509, 493, 496, और 498 के तहत मामला दर्ज होने वाले आरोपियों को सरकारी सेवाओं और पदों पर नौकरी नहीं मिलेगी। GAD ने सभी विभागों के HOD, कमिश्नर, और कलेक्टर को इस निर्देश का पालन करने के लिए कहा है।