विवरण | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 14.09.2023 को थाना अभनपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना अभनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम भरेंगाभाठा तिरहा पास एक व्यक्ति अपने पास शराब रखा है तथा बिक्री की फिराक में ग्राहक तलाश रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी अभनपुर के नेतृत्व में थाना अभनपुर पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिए के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पतासाजी कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम कुमार यादव निवासी भरेंगाभाठा अभनपुर रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे थैले की तलाशी लेने पर थैले में शराब रखा होना पाया गया।
शराब रखने तथा बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने कहने पर कुमार यादव द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज न प्रस्तुत कर लगातार टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह किया जा रहा था। जिस पर आरोपी कुमार यादव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 68 पव्वा देशी मशाला मदिरा कुल 12.24 बल्क लीटर जुमला कीमती लगभग 7500/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 427/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी-
कुमार यादव पिता रामेश्वर यादव उम्र 55 साल निवासी ग्राम भरेंगाभाठा थाना अभनपुर रायपुर।