रायपुर | नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 5 के जोन कमिश्नर सुषील कुमार चैधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि रायपुर नगर पालिक निगम प्रशासन द्वारा इस वर्ष राजधानी शहर के लाखेनगर स्थित हिन्द स्पोर्टिंग के रिक्त मैदान में 130 अस्थाई फटाका दुकानें लगाने का निर्णय लिया गया है। जिन फटाका व्यवसायियों का लाइसेंस नवीनीकरण हो गया है, वे फटाका व्यवसायी अस्थाई फटाका दुकान लगाने हेतु 10 बाई 10 वर्गफुट आकार की प्रति दुकान हेतु निर्धारित 8047 रूपये प्लस 18 प्रतिशत जीएसटी फीस एवं लाइसेंस फीस 630 रूपये नियत दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को शाम 5 बजे तक नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 5 के जोन कार्यालय के राजस्व विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
जोन 5 के जोन कमिश्नर चैधरी ने आगे बताया कि दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3 बजे अस्थाई फटाका दुकानों का आबंटन लाटरी पद्धति से लेआउट में दर्शाये अनुसार नगर निगम जोन क्रमांक 5 के जोन कार्यालय स्थित जोन राजस्व विभाग में किया जायेगा। जोन 5 जोन कमिष्नर ने बताया कि नगर निगम द्वारा अस्थाई फटाका दुकानों हेतु पेयजल, चलित शौचालय, साफ सफाई की सुविधाएं नियमानुसार उपलब्ध करवायी जायेंगी। इस सम्बन्ध में इच्छुक फटाका व्यवसायी नियमों एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी नगर निगम जोन नम्बर 5 के जोन राजस्व विभाग में कार्यालयीन समय में सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त की जा सकती है।