रायपुर पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 16.12.2023 को थाना आरंग पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आरंग क्षेत्र में दोपहिया वाहन सवार 02 व्यक्ति शराब रखकर रायपुर शहर की ओर आ रहे है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी आरंग के नेतृत्व में थाना आरंग पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए वाहन एवं व्यक्तियों की पतासाजी करते हुए व्यक्तियों को थाना आरंग क्षेत्रान्तर्गत महासमुन्द तिराहा पास चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम संतोष यादव एवं युवराज रात्रे होना बताये। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे थैले की तलाशी लेने पर थैले में देशी शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने के संबंध में दोनों से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी संतोष यादव एवं युवराज रात्रे को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध रूप से रखंे *96 पौवा देशी शराब कीमती लगभग 10,560/- रूपये एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त दोपहिया वाहन* जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना आरंग में अपराध क्रमांक 709/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी
01 संतोष यादव पिता स्व. चैतराम यादव 56 वर्ष साकिन शास्त्री नगर अकोली रोड़ आरंग थाना आरंग जिला रायपुर।
02. युवराज रात्रे पिता बेदराम रात्रे 21 वर्ष साकिन बेमचा थाना व जिला महासमुन्द।