रायपुर पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 17.12.2023 को थाना मंदिर हसौद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत रावणभाठा चौक पास एक व्यक्ति बैग में शराब रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए उक्त स्थान पर जाकर व्यक्ति की पतासाजी करते हुए चिन्हांकित कर व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम नीलकंठ सेन निवासी रावणभाठा मंदिर हसौद रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें बैग की तलाशी लेने पर बैग में देशी शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने के संबंध में नीलकंठ सेन से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी नीलकंठ सेन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखंे 32 पौवा देशी शराब कीमती लगभग 4,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 702/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – नीलकंठ सेन पिता स्व. दया राम सेन उम्र 33 साल निवासी श्रीराम नगर रावणभाठा थाना मंदिर हसौद रायपुर।