रायपुर पुलिस – आरोपी अविनाश सिंह ठाकुर को प्रार्थी अविनाश धरडे जानता पहचानता था. आरोपी उसे स्कूल में पढ़ाया था। आरोपी अविनाश सिंह ठाकुर विद्युत विभाग गुढ़ियारी में नौकरी करता था। वर्ष 2021 के माह अक्टूबर में प्रार्थी से बोला कि विद्युत वितरण कंपनी गुढियारी में कनिष्ठ इजीनियर की नौकरी प्रार्थी एवं उसके भाई अनुराग धरडे को दिलवा देगा। जिसके लिये प्रार्थी एवं उसके भाई से अपनी पत्नी गरिमा सिंग ठाकुर के बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता कमाक 71330100017889 में विभिन्न किश्तों में कुल 1318021रूपये (तेरह लाख अठारह हजार इक्कीस रूपये) एवं पांच लाख नगद कुल 18 लाख 18 हजार इक्कीस रूपये नौकरी लगाने का झांसा देकर प्राप्त किया है। प्रार्थी एवं उसके भाई को नौकरी दिलाने का झांसा देने के दौरान विद्युत विभाग की परीक्षा भी आरोपी द्वारा दिलवाया गया जिसमें कि सफल होने की गारंटी रूपये मिलने पर दी गयी थी परन्तु दो बार चयन सूची निकलने पर भी प्रार्थी एवं उसके भाई का विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी नही लगने से प्रार्थी को ठगी का अहसास होने पर आरोपी अविनाश सिंह ठाकुर एवं उसकी पत्नी गरिमा सिंह ठाकुर के विरुद्ध थाना गुडियारी में शिकायत देने पर अपराध 303/2023 धारा 420,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण में अपराध दर्ज होने बाद से आरोपीगण फरार थे। जो कि दिनाक 25.06.24 को सह आरोपी गरिमा सिंग ठाकुर को गिर0 कर न्यायिक रिमाड पर भेजा गया है। प्रकरण में मुख्य आरोपी अविनाश सिंग ठाकुर को पता तलाश कर दिनांक 28.06.24 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।
आरोपी:- अविनाश सिंह ठाकुर पिता रामदेव सिंह ठाकुर उम्र 42 वर्ष सा0 नवीन स्कूल के पास शुक्रवारी बाजार थाना गुढ़ियारी जिला रायपुर