छत्तीसगढ़ चेंबर ने पत्र पत्र प्रेषित कर चीफ कमिश्नर, सेंट्रल जीएसटी (भोपाल)  सी. पी. गोयल को ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना क्रमांक 10-31/2018/वाक/पांच(46) को यथावत रखने किया निवेदन

 

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज चेंबर द्वारा पत्र प्रेषित कर चीफ कमिश्नर, सेंट्रल जीएसटी (भोपाल) श्री सी. पी. गोयल जी को ईज आॅफ डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने पत्र प्रेषित किया गया।

चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर परवानी जी ने बताया कि ईज आॅफ डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने चेंबर ने पत्र के माध्यम से चीफ कमिश्नर, सेंट्रल जीएसटी (भोपाल) श्री सी. पी. गोयल जी को ई-वे बिल की संख्या एवं अनुपालन से संबंधित बढ़ती जटिलताओं की जानकारी दी।

चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री पारवानी ने आगे बताया कि इस संबंध में राज्य जीएसटी आयुक्त एवं सेन्ट्रल जीएसटी आयुक्त को भी अधिसूचना पर पुनः विचार करने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान में प्राप्त छूट हटने के कारण प्रतिदिन ई-वे बिल की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिसके कारण जीएसटी विभाग पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ेगा साथ ही साथ इज ऑफ डूइंग बिजनेस के उदेश्य को क्षति भी हो रही है। साथ ही छोटे व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
श्री पारवानी ने चीफ कमिश्नर, सेंट्रल जीएसटी (भोपाल) श्री सी. पी. गोयल जी निवेदन किया कि दिनाँक 24 मई 2024 को जारी अधिसूचना पर पुनः विचार करते हुए पूर्व मे जारी अधिसूचना को यथावत रखा जाए।

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