बड़ी खबर : केबल व्यवसायी और उनके सहयोगियों पर 68 करोड़ की धोखाधड़ी : हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज

 

रायपुर। केबल व्यवसायी अशोक अग्रवाल और उनके बेटे अभिषेक अग्रवाल समेत 9 डायरेक्टरों के खिलाफ 68 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला सामने आया है। इस मामले में फरियादी डायरेक्टर ने 10 जून 2020 को रायपुर के देवेन्द्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस शिकायत पर धारा 409, 420, 120-बी, 34 के तहत मामला दर्ज किया था।

आरोपियों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में राहत अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपों की पुष्टि हो रही है, इसलिए चार्जशीट अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 68 करोड़ से अधिक के घोटाले का है। हैथवे सी.सी.एन मल्टीनेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स बिलासपुर निवासी अशोक अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, संजय खन्ना, दुलाल बैनर्जी, मयुर गोविंद भाई कनानी, सुधीर सरीन, सुनील सेठी, और राजेश कुमार मितल पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2010 से 2020 तक कंपनी को 68 करोड़ 30 लाख रुपये का नुकसान पहुँचाया।

मुख्य बिंदु:

  1. आरोप: संचालकों द्वारा केबल व्यवसाय में लाभांश देने में टालमटोल करना और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से सेटअप बॉक्स खरीदकर कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुँचाना।
  2. शिकायत: फरियादी के अनुसार, डिजिटल कनेक्शन के कार्य में भी गड़बड़ी की गई और लाभांश का भुगतान नहीं किया गया।
  3. धोखाधड़ी: फर्जी बिलों के माध्यम से कंपनी की राशि को हड़पना और कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुँचाना।
  4. कंपनी के दस्तावेजों में हेरफेर: संचालकों द्वारा कंपनी के दस्तावेजों में हेरफेर कर आर्थिक क्षति पहुँचाना।

यह मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी पहुँचा, जहाँ आरोपियों ने राहत की मांग की थी। कोर्ट ने आरोपों की पुष्टि के आधार पर याचिका खारिज कर दी है और चार्जशीट के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।

इस मामले ने केबल व्यवसाय में हो रही अनियमितताओं और धोखाधड़ी के मुद्दों को उजागर किया है, जो आर्थिक क्षेत्र में गंभीर चिंताओं का विषय है।

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