हरियाणा सरकार ने एक बार फिर रेप और मर्डर केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर मेहरबानी दिखाते हुए उसे 21 दिन की फरलो दी है। विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को यह फरलो दी गई है, जिसके बाद वह सुनारिया जेल से बाहर आ गया है।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की उस याचिका का निपटारा किया था, जिसमें राम रहीम की अस्थायी रिहाई को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा था कि अस्थायी रिहाई की याचिका पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी पक्षपात के विचार किया जाना चाहिए।
19 जनवरी को मिली थी 50 दिन की परोल
राम रहीम को 19 जनवरी को 50 दिन की परोल भी दी गई थी। एसजीपीसी ने राम रहीम की अस्थायी रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि डेरा प्रमुख हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए सजायाफ्ता है। उनकी रिहाई से देश की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा हो सकता है और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। राम रहीम दो अनुयायियों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है और रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है।