रायपुर। गणेश विसर्जन के अवसर पर कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्रों में 19 सितंबर को शाम 4:00 बजे के बाद सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत आदेश जारी किया है।
इस आदेश के अनुसार, समस्त देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के साथ रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब आदि स्थानों पर भी शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कलेक्टर ने सभी से आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।