बड़ी खबर : रायपुर में मांस-मटन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

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रायपुर: महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर, दिनांक 1 नवंबर 2024, शुक्रवार को रायपुर नगर निगम के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में मांस और मटन की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के तहत, नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग ने यह प्रतिबंध लागू किया है।

स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रायपुर नगर निगम के सभी पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय की दुकानों को इस दिन बंद रखने का निर्देश दिया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महावीर निर्वाण दिवस पर मांस या मटन की बिक्री करते पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित दुकान से मांस-मटन जब्त किया जाएगा और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक इस आदेश का सख्ती से पालन करवाएंगे और अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों की निगरानी करेंगे।

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