रायपुर, 28 अक्टूबर 2024 /रायपुर 28 अक्टूबर 2024। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिये गये हैं। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए प्राचार्यों के समयमान वेतनमान में एक बार के लिए छूट देने का फैसला लिया गया। वहीं 97 शिक्षाकर्मियों (पंचायत शिक्षकों) के संविलियन को भी मंजूरी दी गयी। ये सभी शिक्षक अब पंचायत से स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो जायेंगे। शेष प्रकरणों के लिए शिक्षा विभाग की अनुशंसा मांगी गयी है।
- प्राचार्यों के लिए वेतनमान में छूट: प्राचार्यों के समयमान वेतनमान में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया है, जिससे 2007 से 2019 तक के पहले मतांकन का लाभ मिलेगा।
- 97 शिक्षाकर्मियों का संविलियन: 97 पंचायत शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन मंजूर किया गया, जिससे वे अब विभाग के कर्मचारी बन जाएंगे। अन्य शिक्षकों के मामलों पर शिक्षा विभाग से अनुशंसा मांगी गई है।
- धान खरीदी के लिए वित्तीय स्वीकृति: खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत धान खरीद के लिए 14,700 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति राशि की वैधता को 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
- ओबीसी आरक्षण: त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है।
- नई औद्योगिक विकास नीति: छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-29 को मंजूरी दी गई है, जो 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होगी। इसमें उद्योगों के विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों, दिव्यांग जन और विधवाओं के लिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना पुनः शुरू की जाएगी, जिसमें 25 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन: तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- रजिस्ट्रीकरण शुल्क में युक्तिकरण: अचल संपत्ति के दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण शुल्क में संशोधन का निर्णय लिया गया है।
- नगरपालिका अधिनियम में संशोधन: छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 और 1961 के संशोधन अध्यादेशों का अनुमोदन किया गया है।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों, दिव्यांग जन और विधवाओं के लिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना पुनः शुरू की जाएगी, जिसमें 25 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन: तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- रजिस्ट्रीकरण शुल्क में युक्तिकरण: अचल संपत्ति के दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण शुल्क में संशोधन का निर्णय लिया गया है।
- नगरपालिका अधिनियम में संशोधन: छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 और 1961 के संशोधन अध्यादेशों का अनुमोदन किया गया है।
इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य में शिक्षा, उद्योग, और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करना है।