रायपुर। नगरीय प्रशासन विभाग ने आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशियों की व्यय सीमा निर्धारित कर दी है। इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है।
विभिन्न निकायों के लिए खर्च की सीमा:
नगर निगम: प्रत्याशी अधिकतम 5 से 8 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।
नगर पालिका: खर्च की सीमा 2 लाख रुपये तय की गई है।
नगर पंचायत: प्रत्याशियों के लिए अधिकतम 75 हजार रुपये तक खर्च की अनुमति है।
आचार संहिता का पालन अनिवार्य
चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने और अनियमितताओं को रोकने के लिए यह व्यय सीमा निर्धारित की गई है। विभाग ने सभी प्रत्याशियों को व्यय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा व्यय पर निगरानी भी रखी जाएगी।
चुनाव की तैयारी जोरों पर
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद सभी निकायों में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी और राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं।