राहुल गांधी पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा! जानें, क्यों संभल की कोर्ट में दायर हुई याचिका

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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के संभल की जिला अदालत में उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। यह याचिका हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल ने दायर की है, जिसमें राहुल गांधी पर देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज करने की अपील की गई है।

क्या है याचिका का आधार?
हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता ने चंदौसी की जिला अदालत की एमपी/एमएलए कोर्ट में यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से नहीं, बल्कि ‘इंडियन स्टेट’ से भी है।

भावनाओं को ठेस पहुंचने का आरोप
सिमरन गुप्ता का कहना है कि राहुल गांधी के इस बयान से उनकी और अन्य लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अधिवक्ता सचिन गोयल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने बयान से संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाई है, जिससे देश में असंतोष का माहौल बना है। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

राहुल गांधी पर गंभीर आरोप
सिमरन गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी हमेशा आतंकवादियों और देशद्रोहियों का समर्थन करते हैं और उनके बयानों से देश और हिंदू समाज को आघात पहुंचता है। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी को डीजीपी, मुख्य सचिव, संभल के डीएम और एसपी को शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गई।

कोर्ट ने स्वीकार की याचिका
कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और इसे नंबर भी जारी कर दिया गया है। सिमरन गुप्ता ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए भी तैयार हैं।

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