NH MMI Hospital , एनएच एमएमआई हॉस्पिटल को नोटिस लापरवाही के चलते लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई, ₹20,000 का जुर्माना
रायपुर। जिला प्रशासन ने रायपुर के लालपुर स्थित एनएच एमएमआई हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 12 सितंबर 2024 को एयर एम्बुलेंस में मरीज भारती देवी खेमानी की मौत के मामले में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद कलेक्टर गौरव सिंह ने अस्पताल का अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) निलंबन एवं निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया है। साथ ही ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, मरीज को बिना किसी चिकित्सक की उपस्थिति के एयर एम्बुलेंस के जरिए एयरपोर्ट रवाना किया गया था, जिसके चलते रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस कृत्य को नर्सिंग होम एक्ट की धारा 9(1) और धारा 12(1) के तहत गंभीर उल्लंघन माना गया है।
अस्पताल प्रबंधन द्वारा नर्सिंग होम एक्ट की अनुसूची (1) के खंड (3.2) और (3.3) का भी उल्लंघन पाया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये सभी उल्लंघन अस्पताल को दिए गए अनुज्ञा पत्र की शर्तों के विपरीत हैं। अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम ₹20,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है, जो इस मामले में लगाया गया है।
आदेशानुसार अस्पताल को 30 दिवस का नोटिस दिया गया है, जिसमें प्रबंधन को अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि दिए गए जवाब से प्रशासन संतुष्ट नहीं होता है तो एनएच एमएमआई हॉस्पिटल के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी।


